Nayi PM Awas Urban Yojana 2025: आवेदन कैसे करें, किसे मिलेगा पक्के घर का फायदा?

Nayi PM Awas Urban Yojana 2025: आवेदन कैसे करें, किसे मिलेगा पक्के घर का फायदा?

क्या है नई PM Awas Urban 2.0?

Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) शहरी गरीब और मिडिल-क्लास परिवारों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराने का नया चरण है, जिसमें 5 साल में 1 करोड़ परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है [web:101][web:99].

यह चरण 1 सितंबर 2024 से प्रभावी है और राज्यों/ULBs तथा बैंकों/PLIs के जरिए लाभार्थियों को निर्माण, खरीद या किराये के लिए सहायता प्रदान करता है [web:99][web:104].

किसे मिलेगा फायदा (पात्रता)

लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए और पहले किसी केंद्रीय/राज्य आवास योजना का लाभ न लिया हो—EWS/LIG/MIG सभी वर्ग पात्र हैं, आय सीमा के अनुसार वर्गीकरण होता है [web:97][web:96].

आय श्रेणियाँ broadly: EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख), MIG-I (₹6–12 लाख) और MIG-II (₹12–18 लाख), जिनके आधार पर घर का कार्पेट एरिया और लाभ तय होते हैं [web:98][web:100].

कौन से लाभ मिलते हैं?

  • Interest Subsidy Scheme/CLSS: EWS/LIG को अधिकतम 6.5% तक, MIG-I को 4% (₹9 लाख तक के ऋण पर), MIG-II को 3% (₹12 लाख तक) की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होती है [web:100][web:107].
  • अन्य वर्टिकल्स: Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP) और Affordable Rental Housing (ARH) के माध्यम से घर बनवाने/खरीदने/किराये में सहायता दी जाती है [web:104][web:99].

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट/मिशन पोर्टल पर नागरिक लॉगिन बनाकर आवेदन किया जा सकता है—Apply सेक्शन में आधार वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है [web:96][web:103].

CLSS (ब्याज सब्सिडी) लेने के लिए बैंक/PLI के माध्यम से भी यूनिफाइड वेब पोर्टल और CLAP पर एप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जिसकी ट्रैकिंग भी वहीं से संभव है [web:96][web:105].

UMANG/CLAP से क्या होगा?

CLSS Awas Portal (CLAP) पर MoHUA, CNAs, बैंक और लाभार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं—यहीं पर सब्सिडी स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है [web:96][web:109].

UMANG और PMAY(U) मोबाइल ऐप में भी CLSS ट्रैकर उपलब्ध है जिससे आवेदन की स्थिति की रियल-टाइम जानकारी मिलती है [web:102][web:96].

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार, पहचान/पता प्रमाण, आय प्रमाण/वर्ग (EWS/LIG/MIG) का प्रमाण, बैंक विवरण, संपत्ति/आवास से जुड़े दस्तावेज़, फोटो, सेल्फ-डिक्लेरेशन आदि आवश्यक होते हैं [web:98][web:110].
  • महिला स्वामित्व प्रोत्साहन: EWS/LIG में महिला मुखिया/संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान प्राथमिकता देता है, राज्यों को कार्पेट एरिया बढ़ाने की लचीलापन भी है [web:96][web:97].

लाभ की शर्तें और सीमाएँ

एक परिवार केवल एक कॉम्पोनेन्ट के अंतर्गत लाभ ले सकता है—एक बार CLSS/सब्सिडी लेने के बाद दूसरी बार केंद्रीय सहायता नहीं मिलती [web:100][web:109].

MIG श्रेणी के लिए ब्याज-सब्सिडी पर लोन राशि की अधिकतम सीमा और कार्पेट एरिया सीमा निर्धारित होती है—उससे ऊपर की राशि पर सामान्य दरें लागू होती हैं [web:100].

कहां लागू है और कितने समय तक?

PMAY-U 2.0 सभी सांविधिक नगरों और बाद में अधिसूचित शहरों/योजना क्षेत्रों में लागू है—राज्य/ULBs कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं और बैंकों के जरिए फाइनेंस/सब्सिडी प्रोसेस होता है [web:101][web:104].

मिशन के तहत पहले से स्वीकृत घरों के पूर्णता और नए लक्ष्यों के लिए 2025 तक सक्रिय प्रक्रियाएँ और कैंपेन जैसे Angikaar 2025 भी चल रहे हैं [web:108][web:99].

स्टेप-बाय-स्टेप अप्लाई गाइड

  • pmaymis.gov.in खोलें → Citizen Assessment/Apply पर जाएँ → Aadhar वेरिफिकेशन करें [web:96][web:103].
  • राज्य/ULB, आय श्रेणी (EWS/LIG/MIG), परिवार विवरण, वर्तमान आवास स्थिति भरें; आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें [web:103][web:98].
  • CLSS के लिए अपना बैंक/PLI चुनें, सहमति फॉर्म और KYC कम्प्लीट करें; आवेदन ID सुरक्षित रखें और CLAP/UMANG से स्टेटस ट्रैक करें [web:96][web:105].
श्रेणीआय सीमा/फायदा
EWS₹3 लाख तक; CLSS 6.5% तक; कार्पेट एरिया लगभग 30 sqm तक (राज्य लचीले) [web:96][web:100]
LIG₹3–6 लाख; CLSS 6.5% तक; कार्पेट एरिया ~60 sqm तक [web:100][web:96]
MIG-I₹6–12 लाख; CLSS 4% (लोन ₹9 लाख तक), 160 sqm तक [web:100]
MIG-II₹12–18 लाख; CLSS 3% (लोन ₹12 लाख तक), 200 sqm तक [web:100]
एप्लाई पोर्टलpmaymis.gov.in (Citizen Assessment), CLAP/UMANG ट्रैकर [web:96][web:102]
किराये का विकल्पAffordable Rental Housing (ARH) के जरिए शहरी कामगार/माइग्रेंट के लिए सहायता [web:104]

महत्वपूर्ण सलाह

आवेदन भरते समय सिर्फ आधिकारिक पोर्टल/ULB/CSC का सहारा लें—किसी दलाल/अनऑफिशियल लिंक से बचें; आवेदन सबमिट करना लाभ की गारंटी नहीं है, पात्रता और सत्यापन के बाद ही मंजूरी मिलती है [web:96][web:105].

ब्याज सब्सिडी/CLSS की सटीक गणना और पात्रता शर्तें बैंक/PLI और MoHUA गाइडलाइंस के अनुसार होती हैं—डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें और स्टेटस नियमित तौर पर ट्रैक करें [web:100][web:109].